महराजगंज, 5 नवम्बर 2021। राजस्व विभाग की टीम द्वारा पराली जाने के आरोप लखिमा फरुआ निवासी रम्भू गुप्ता के विरुद्ध कानूनगो बागापार द्वारा तहसीलदार सदर के निर्देश पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।
एडीएम पंकज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में पराली जलाना दंडनीय अपराध है और जनपद में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न मीटिंगों में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी किसान पराली न जलाए। पराली जलाने की घटनाओं को देखते हुए राजस्व विभाग की विभिन्न निगरानी टीमों को जनपद में पराली जलाने की घटनाओं को को रोकने के लिए लगाया गया है।
इसी क्रम में कानूनगो सौफीक अहमद की टीम ने निरीक्षण के दौरान उक्त व्यक्ति को पराली जलाते हुए पाया और रम्भू गुप्ता पुत्र हरि गुप्ता के विरुद्ध कोतवाली थाने में भा. दं. सं. की धारा 278 और पर्यावरण संरक्षण अधि. 1986 की धारा 15 के तहत विरुद्ध उक्त टीम द्वारा एफआईआर दर्ज करायी गयी।
एडीएम पंकज कुमार वर्मा ने किसानों से अपील की है कि किसान पराली कत्तई न जलाएं बल्कि इसका निस्तारण अन्य विधियों द्वारा करें, ताकि पर्यावरण व मिट्टी को नुकसान से बचाया जा सके। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।