आर पी पी न्यूज-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल 2021 तक ग्राम प्रधानों के चुनाव, 15 मई 2021 तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और 15 मई तक ही ब्लाक प्रमुख के चुनाव कराएं। विजय उपाध्याय की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में इस बार 75 जिला पंचायत अध्यक्ष, 826 क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक),58,194 ग्राम पंचायत, 3051 जिला पंचायत सदस्य, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इस तरह कुल 8,69,814 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में नगर निकायों की सीमा विस्तार या नए नियमों के गठन से ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी आई है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत, व जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र वार्ड ओके परसीमन पुनर्गठन का काम पूरा करके अधिसूचना जारी कर दी गई है।