आर पी पी न्यूज़ –यू पी पंचायत चुनाव:अभी हाल ही में पंचायत चुनाव आरक्षण लिस्ट में पेंच फंस गया है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, जो कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है. साथ ही पंचायत चुनाव लड़ने पर पानी भी फिर सकता है. दरअसल नामांकन प्रकिया में सबकुछ ठीक रहने के बाद भी नामांकन रद्द हो सकता है. अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को पूरा पढ़ लें ताकि आप नामांकन से पहले सभी तैयारियां कर सकें और चुनाव लड़ने में कोई परेशानी न हो।प्रत्याशियों ने नामांकन को लेकर अपनी तैयारियों को प्रारंभ कर दिया है. इसी बीच हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण पर रोक के बाद से ही तमाम लोग इस प्रश्वन का जवाब ढूढ़ रहे हैं कि ग्राम पंचायत की आरक्षण लिस्ट कब जारी होगी? लेकिन इन सबके बीच हम आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन से पहले अपना बकाया जमा करना होगा।अगर उम्मीदवार ऐसा नहीं करते हैं तो इस दशा में उनका नामांकन भी रद्द हो सकता है, जिसके बाद आप कितना भी इधर-उधर दौड़ लगा लोगे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक कहावत है कि ‘अब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत’बता दे कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए यह जरूरी है कि वे बकाएदार न हों. मतलब कर्जदार न हों. यदि उनके उपर कर्ज होता है तो ऐसी स्थिति में उनका नामांकन रद्द भी हो सकता है. ऐसे में उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाए हैं।इसलिए सभी पंचायत चुनाव के लिए सभी पद के उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि वे समय रहते अपनी बकाएदारी को जमा कर किसी प्रकार की मुश्किलों में आने से बच जाय ,साथ ही आपको बता दें कि उम्मीदवारों को अपने जमानत की धनराशि नकद जमा करनी होगी. प्रत्याशी धनराशि को स्टेट बैंक, कोषागार या निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं. साथ जमानत राशि जमा करते वक्त निर्वाचन अधिकारी से रसीद जरूर लें।